MP शिक्षक भर्ती में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट: एमपी हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

परिचय

MP शिक्षक भर्ती : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आयुसीमा में छूट प्रदान की है। इस फैसले के अनुसार, अब EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।

फैसले का पृष्ठभूमि

EWS Reservation : रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के नियमों में EWS वर्ग को आयुसीमा में छूट न देने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने तर्क दिया कि जब EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, तो उन्हें आयुसीमा में छूट न देना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन है।

MP शिक्षक भर्ती

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए EWS उम्मीदवारों को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद, 45 वर्ष तक के EWS उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। यह छूट अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) की तरह ही लागू होगी।

फैसले का प्रभाव

इस निर्णय से EWS वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, जो आयुसीमा के कारण अब तक इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब वे भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे शिक्षा क्षेत्र में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

फैसले का असर: EWS उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

  • दोनों मामलों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद EWS उम्मीदवारों को 6 की बजाय 9 अटेम्प्ट का अवसर मिलेगा।
  • UPSC, CSE-2025 में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु में 5 साल की छूट मिलेगी।
  • 45 वर्ष तक के EWS उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
  • जो उम्मीदवार पहले उम्र सीमा और अटेम्प्ट लिमिट के कारण वंचित थे, वे अब आवेदन कर पाएंगे।

यूपीएससी-2025 आईएएस के लिए आयुसीमा पात्रता मानदंड – 21 से 32 वर्ष

श्रेणी – आयुसीमा – छूट

  • सामान्य – 32 – कोई नहीं
  • ईडब्ल्यूएस – 32 – कोई नहीं
  • ओबीसी – 35 – 3 वर्ष
  • एससी/एसटी – 37 – 5 वर्ष

कितने अटेम्ट दे सकते हैं

  • सामान्य – 6
  • ईडब्ल्यूएस – 6
  • ओबीसी – 9
  • सामान्य (विकलांग) – 9
  • ओबीसी विकलांग – 9
  • एससी/एसटी – कोई सीमा नहीं
  • अक्षम पूर्व सैनिक (ओबीसी) – कोई सीमा नहीं

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, शिक्षक चयन परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। EWS उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए अपने प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण हों, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

भविष्य की संभावनाएँ

इस फैसले के बाद, उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी EWS वर्ग के उम्मीदवारों को समान लाभ प्रदान करने के लिए नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। यह निर्णय न केवल मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. क्या EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अब आयुसीमा में छूट मिलेगी?
    हाँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार, EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अब आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
  2. इस छूट का लाभ किस प्रकार की परीक्षाओं में मिलेगा?
    यह छूट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं सहित अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में भी लागू हो सकती है, जहाँ EWS आरक्षण प्रदान किया जाता है।
  3. क्या अन्य राज्यों में भी यह छूट लागू होगी?
    वर्तमान में, यह निर्णय मध्य प्रदेश राज्य के लिए है। अन्य राज्यों में इस प्रकार की छूट के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा।
  4. आवेदन प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे?
    EWS उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए अपने EWS प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में अन्य विवरण संबंधित परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे।
  5. क्या यह छूट स्थायी है?
    यह छूट हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है। भविष्य में नीतिगत बदलावों के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है।
  6. क्या अन्य आरक्षित वर्गों को भी इसी प्रकार की छूट मिलती है?
    हाँ, अन्य आरक्षित वर्गों जैसे SC, ST, OBC को भी आयुसीमा में छूट प्रदान की जाती है।
  7. क्या इस छूट का लाभ पिछली परीक्षाओं में भी मिलेगा?
    यह छूट वर्तमान और आगामी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। पिछली परीक्षाओं में इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  8. क्या EWS प्रमाणपत्र के बिना इस छूट का लाभ लिया जा सकता है?
    नहीं, आयुसीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए मान्य EWS प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  9. क्या इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है?
    हाँ, संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
  10. इस छूट से कितने उम्मीदवारों को लाभ होगा?
    सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमानित रूप से हजारों EWS उम्मीदवारों को इस फैसले से लाभ होगा।

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